इलाहाबाद (ब्यूरो)। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ट्रांसफर के लिए
तिथि की घोषणा करने के बाद बीएसए राजकुमार ने ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों
से नए सिरे निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने को कहा है। बीएसए ने सलाह दी
है कि पूर्व में उनकी ओर से खंड शिक्षाधिकारी या उनके पास ट्रांसफर के लिए
दिए गए सभी आवेदन की कोई वैधता नहीं है।
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से तय प्रारूप पर शिक्षक अपने खंड शिक्षाधिकारी को ही आवेदन करें। अन्यथा उनके ट्रांसफर पर विचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पांच सितंबर तक सूची वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी।
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बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से तय प्रारूप पर शिक्षक अपने खंड शिक्षाधिकारी को ही आवेदन करें। अन्यथा उनके ट्रांसफर पर विचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पांच सितंबर तक सूची वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी।
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