इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर के प्रशिक्षु शिक्षक
शिवकुमार पाठक की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। शिवकुमार पाठक ने
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर एकल न्यायपीठ ने आदेश पारित कर सभी
सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों आदि के बच्चों को
सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाने का आदेश दिया था।
शिवकुमार ने बर्खास्तगी आदेश को याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने सुनवाई करते हुए बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है।
याची का कहना है कि उसने उसने गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों
की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी।
इसकी पैरवी के लिए वह स्वीकृत अवकाश पर था इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग ने उसको लगातार अनुपस्थित दिखाते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। सरकार का कहना था कि प्रशिक्षु शिक्षक के मामले में सर्विस रूल्स लागू नहीं होंगे। बर्खास्तगी का आदेश उसे 17 अगस्त को मिला जबकि कोर्ट ने 18 अगस्त को अपना निर्णय सुनाया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
शिवकुमार ने बर्खास्तगी आदेश को याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने सुनवाई करते हुए बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है।
याची का कहना है कि उसने उसने गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों
की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी।
इसकी पैरवी के लिए वह स्वीकृत अवकाश पर था इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग ने उसको लगातार अनुपस्थित दिखाते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। सरकार का कहना था कि प्रशिक्षु शिक्षक के मामले में सर्विस रूल्स लागू नहीं होंगे। बर्खास्तगी का आदेश उसे 17 अगस्त को मिला जबकि कोर्ट ने 18 अगस्त को अपना निर्णय सुनाया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है।
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