इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334
गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल होने वाले बेसिक स्कूल
के प्रशिक्षु शिक्षकों से इस्तीफा लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि
किसी को भी इस्तीफा देने पर विवश न किया जाए।
नेहा यादव और 50 अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया।
याची के वकील गिरीश चंद्र तिवारी का कहना था कि याचीगण 72825 सहायक अध्यापक की भर्ती में चयनित हुए हैं। अब उनका चयन 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी हो गया है। मगर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इनको काउंसलिंग में शामिल...होने की अनुमति इस शर्त पर दे रहे हैं कि वह पहले बेसिक स्कूलों से इस्तीफा दें। याचीगण के मूल शैक्षणिक दस्तावेज बीएसए के पास जमा हैं। यह दस्तावेज उनको इस्तीफा देने की शर्त पर ही लौटाने की बात कही जा रही है। कोर्ट ने बीएसए के आदेश को मनमाना करार है। यह भी पूछा है कि किस कानून के तहत इस प्रकार की रोक लगाई जा रही है। अदालत ने प्रदेश सरकार से छह सप्ताह से इस मामले में जवाब तलब किया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
नेहा यादव और 50 अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया।
याची के वकील गिरीश चंद्र तिवारी का कहना था कि याचीगण 72825 सहायक अध्यापक की भर्ती में चयनित हुए हैं। अब उनका चयन 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी हो गया है। मगर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इनको काउंसलिंग में शामिल...होने की अनुमति इस शर्त पर दे रहे हैं कि वह पहले बेसिक स्कूलों से इस्तीफा दें। याचीगण के मूल शैक्षणिक दस्तावेज बीएसए के पास जमा हैं। यह दस्तावेज उनको इस्तीफा देने की शर्त पर ही लौटाने की बात कही जा रही है। कोर्ट ने बीएसए के आदेश को मनमाना करार है। यह भी पूछा है कि किस कानून के तहत इस प्रकार की रोक लगाई जा रही है। अदालत ने प्रदेश सरकार से छह सप्ताह से इस मामले में जवाब तलब किया है।
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