ग्राम पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के मामले में इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा
है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की
खण्डपीठ ने पंकज कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया।
अदालत ने सभी विपक्षी अधिकारियों से पूछा है कि क्या टीचरों की ड्यूटी से स्कूलों में शिक्षण का काम प्रभावित होगा? याचिका में कहा गया है कि चुनाव में टीचरों की ड्यूटी लगाना गलत है। इससे बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है।
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अदालत ने सभी विपक्षी अधिकारियों से पूछा है कि क्या टीचरों की ड्यूटी से स्कूलों में शिक्षण का काम प्रभावित होगा? याचिका में कहा गया है कि चुनाव में टीचरों की ड्यूटी लगाना गलत है। इससे बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है।
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