लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन
बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव
की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित कर दी है। प्रमुख सचिव (माध्यमिक
शिक्षा) को इसका सचिव बनाया गया है
जबकि प्रमुख सचिव (कार्मिक) या उनकी ओर से नामित कोई अधिकारी सदस्य होगा।
प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) जितेंद्र कुमार ने बताया कि भविष्य में सर्च कमेटी की संस्तुति के बाद ही उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों के पद रिक्त हैं। इनके चयन के लिए नियमानुसार कार्रवाई हो रही है।
उन्होंने बताया कि सर्च कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य पद पर चयन के लिए उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के तहत निर्धारित अर्हता के अनुरूप अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए दो राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 25 दिन के अंदर पंजीकृत डाक से प्रमुख सचिव या सचिव उप्र शासन को आवेदन भेज सकेंगे। सर्च कमेटी द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि के बाद उनको रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य पद पर चयन के लिए सर्च कमेटी की संस्तुति के आधार पर सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची सीएम को भेजी जाएगी। वहीं से अनुमोदन होगा।
मुख्य सचिव अध्यक्ष और प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) सचिव बने
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जबकि प्रमुख सचिव (कार्मिक) या उनकी ओर से नामित कोई अधिकारी सदस्य होगा।
प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) जितेंद्र कुमार ने बताया कि भविष्य में सर्च कमेटी की संस्तुति के बाद ही उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों के पद रिक्त हैं। इनके चयन के लिए नियमानुसार कार्रवाई हो रही है।
उन्होंने बताया कि सर्च कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य पद पर चयन के लिए उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के तहत निर्धारित अर्हता के अनुरूप अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए दो राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 25 दिन के अंदर पंजीकृत डाक से प्रमुख सचिव या सचिव उप्र शासन को आवेदन भेज सकेंगे। सर्च कमेटी द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि के बाद उनको रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य पद पर चयन के लिए सर्च कमेटी की संस्तुति के आधार पर सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची सीएम को भेजी जाएगी। वहीं से अनुमोदन होगा।
मुख्य सचिव अध्यक्ष और प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) सचिव बने
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