उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक लेवल में आर्ट सेक्शन में टीचर की नियुक्ति नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन सचिव और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को कोर्ट के आदेशों का अवमानना नोटिस जारी किया है।
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में आर्ट सेक्शन के 50 हजार टीचरों की कमी है. पिछले तीन साल से सरकार नयी नियुक्ति नहीं कर रही। ऐसे में उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2012 को दिए आदेश में तमाम राज्यों से कहा था, कि वो सभी सरकारी और सरकार की सहायता से चलने वाले स्कूल में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति करें। इसके लिए कोर्ट ने छह महीने का वक्त दिया गया था। साथ ही, स्कूल में अन्य सुविधाएं जैसे टॉयलेट व ड्रिंकिंग वॉटर आदि की व्यवस्था करने का भी आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है की प्रदेश सरकार ने तीन साल बीतने के बावजूद उक्त आदेशों का पालन नहीं किया है और न ही अभी कोई आगे विचार है.
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