प्रदेश में 35 हजार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती भी विवादों में घिरती जा रही है। इसके नियमों की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया है कि जो बदलाव किए गए हैं, वह सुरक्षा बलों की भर्ती के मानक के
विपरीत हैं।
कोर्ट ने इस चुनौती याचिका को सुनवाई के लिए चार अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने रणविजय सिंह व सात अन्य याचियों की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पुलिस भर्ती हाईस्कूल व इंटर के अंकों व 500 मीटर की दौड़ के आधार पर की जा रही है।
पहले इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। नियम में बदलाव सुरक्षा बल भर्ती मानकों के विपरीत है।
याचिका पर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाबी दावा दाखिल किया जा चुका है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय व स्थायी अधिवक्ता वाईके श्रीवास्तव ने कहा कि यह नीतिगत मसला है। पुलिस भर्ती की दक्षता तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार ने भर्ती के मानक तय किए हैं।
इसका प्रतिवाद वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने किया। उनका कहना था कि योग्यता के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। सरकार निर्धारित मानकों को शिथिल नहीं कर सकती।
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने रणविजय सिंह व सात अन्य याचियों की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पुलिस भर्ती हाईस्कूल व इंटर के अंकों व 500 मीटर की दौड़ के आधार पर की जा रही है।
पहले इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। नियम में बदलाव सुरक्षा बल भर्ती मानकों के विपरीत है।
याचिका पर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाबी दावा दाखिल किया जा चुका है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय व स्थायी अधिवक्ता वाईके श्रीवास्तव ने कहा कि यह नीतिगत मसला है। पुलिस भर्ती की दक्षता तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार ने भर्ती के मानक तय किए हैं।
इसका प्रतिवाद वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने किया। उनका कहना था कि योग्यता के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। सरकार निर्धारित मानकों को शिथिल नहीं कर सकती।
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