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अनुकंपा भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम पर रोक : हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते माँगा जवाब

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए हो रही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इसके साथ ही पुलिस विभाग से जवाब भी मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने छाया मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत 165 पदों पर भर्ती होनी थी। इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में 235 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। आरोप लगाया गया कि विभाग प्रावधानों के विपरीत लिखित परीक्षा करा रहा है जो 25 जून 2016 को होनी है। कहा गया कि मृतक आश्रित नियमावली 1974 में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के केस का हवाला देते हुए 9 जून 2016 को लिखित परीक्षा कराने की अधिसूचना जारी की है। यह भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने लिखित परीक्षा पर यथास्थिति का आदेश पारित किया है। न्यायालय ने लिखित परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है।
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