विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में पांचवीं काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश को रद कर दिया है और प्रकरण नए सिरे से निर्णय के लिए एकलपीठ को वापस कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता किंतु कम मेरिट वालों का चयन व अधिक मेरिट वालों को बाहर रखना उचित नहीं है।
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कोर्ट ने कहा है कि चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता किंतु कम मेरिट वालों का चयन व अधिक मेरिट वालों को बाहर रखना उचित नहीं है।
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