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बेसिक शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर तीन माह में लें निर्णय : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद। विधि संवाददाता हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में तीन जनवरी 2006 से छह जून 2006 के बीच नियुक्त अध्यापकों की वेतन वृद्धि पर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
सुधीर कुमार मलिक और 41 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला ने दिया है। याचीगण का कहना है कि बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर तीन जनवरी 2006 से छह जून 2006 के बीच की गई। पर, उनके वेतन निर्धारण में जनवरी से जून का तीन माह का समय वेतनवृद्धि के लिए नहीं जोड़ा गया है। जबकि आठ दिसंबर 2008 के शासनादेश के तहत उनका तीन माह की सेवा वेतनवृद्धि के लिए जोड़ी जानी चाहिए। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को याचीगण के प्रत्यावेदन पर तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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