UPPCL AE RECRUITMENT: एई भर्ती को दी चुनौती

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पावर कापरेरेशन की सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा के खिलाफ याचिका पर निगम के अधिवक्ता से इस बावत जानकारी मांगी है। याचिका को सुनवाई के लिए 31 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ तथा न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ ने रणधीर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि निगम के सहायक अभियंता एवं इलेक्ट्रानिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के 33 पदों का विज्ञापन निकाला। आयोजित परीक्षा में 30 प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत हैं। आपत्ति के बाद 11 उत्तर सही किए गए, किंतु 19 प्रश्नों में परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही परिणाम घोषित कर दिया गया और उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की गई है। जिससे 22.75 अंकों का याचियों को नुकसान हो रहा है। याचिका में गलत प्रश्नों को सुधार कर परिणाम घोषित किये जाने की मांग की गई है।
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