Important Posts

Advertisement

उच्चतर शिक्षा आयोग सचिव की नियुक्ति वैधता पर कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग इलाहाबाद के सचिव संजय कुमार सिंह की नियुक्ति की वैधता के खिलाफ याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
1डॉ. धीरेंद्र सिंह की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने की। याची का कहना है कि सचिव पद की योग्यता नहीं रखते। फर्जी मार्कशीट देने का भी आरोप लगाया। कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में अनियमितता मानी गई।
कानपुर विश्वविद्यालय ने भी प्राथमिकी दर्ज करा जांच बैठाई। याची से संबंधित मूल पत्रवली विश्वविद्यालय शिक्षा निदेशालय राज्य सरकार यहां तक कि हाईकोर्ट से गायब है। जांच हुई तो यह नहीं पता लग सका कि रिकॉर्ड गायब होने का जिम्मेदार कौन है? विपक्षी का कहना था कि उसे गलत मार्कशीट मिली थी। मूल जमा कर दूसरी मार्कशीट ली इसलिए दोबारा नियुक्ति आवेदन दिया। जाति प्रमाण पत्र फर्जी होना भी पाया गया। तमाम मुद्दों पर सफाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

UPTET news