बीजेपी के सोशल मिडिया पर पोस्ट करे सेवा में ,
माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश शाषन,
विषय -- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4347-4375/2014 के अन्तर्गत सर्वोच्च द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24 फ़रवरी 16 के अन्तर्गत याची लाभ प्राप्त याचियों को जिलेवार तदर्थ रूप में नियुक्ति कर आवश्यक प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विभिन्न प्रार्थीगणों को दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को तदर्थ (याची लाभ) प्रदान किया गया,इसी आदेश के सापेक्ष दिनांक 24 फ़रवरी 2016 तक बने याचियों को आवश्यक प्रशिक्षण व् तदर्थ नियुक्ति विचारोपरान्त प्रदान करने का निर्देश किया गया है। अतः उपरोक्त आदेशों का पालन कराने की कृपा करें।
महोदय आपको अवगत कराना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 नवंबर 2016 को उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु पुनः बाध्यकारी आदेश निर्गत किया गया है जिसके अनुपालन हेतु विभागीय स्तर पर अधतन वांछित कार्यवाही नहीं किया गया है आज तक।
अतः श्रीमान जी से करबद्ध आग्रह है कि सम्बंधित विभाग को न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन कराने हेतु आदेशित करने की कृपा करें ताकि आपके द्वारा प्रदेश को विकासोन्मुख बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के तहत हम प्रदेशवासियों/शिक्षित बेरोजागारों को टीईटी पास हुए विगत 5 वर्षों से झेल रहे आर्थिक ,मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाये। इसके तहत आपकी दया दृष्टि बन जाए तो हम सब याचीगण आपके जीवन भर सदा आभारी रहेँगे।
भवदीय
समस्त बीएड टेट 11पास (याची गण)
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माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश शाषन,
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विषय -- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4347-4375/2014 के अन्तर्गत सर्वोच्च द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24 फ़रवरी 16 के अन्तर्गत याची लाभ प्राप्त याचियों को जिलेवार तदर्थ रूप में नियुक्ति कर आवश्यक प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विभिन्न प्रार्थीगणों को दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को तदर्थ (याची लाभ) प्रदान किया गया,इसी आदेश के सापेक्ष दिनांक 24 फ़रवरी 2016 तक बने याचियों को आवश्यक प्रशिक्षण व् तदर्थ नियुक्ति विचारोपरान्त प्रदान करने का निर्देश किया गया है। अतः उपरोक्त आदेशों का पालन कराने की कृपा करें।
महोदय आपको अवगत कराना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 नवंबर 2016 को उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु पुनः बाध्यकारी आदेश निर्गत किया गया है जिसके अनुपालन हेतु विभागीय स्तर पर अधतन वांछित कार्यवाही नहीं किया गया है आज तक।
अतः श्रीमान जी से करबद्ध आग्रह है कि सम्बंधित विभाग को न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन कराने हेतु आदेशित करने की कृपा करें ताकि आपके द्वारा प्रदेश को विकासोन्मुख बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के तहत हम प्रदेशवासियों/शिक्षित बेरोजागारों को टीईटी पास हुए विगत 5 वर्षों से झेल रहे आर्थिक ,मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाये। इसके तहत आपकी दया दृष्टि बन जाए तो हम सब याचीगण आपके जीवन भर सदा आभारी रहेँगे।
भवदीय
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