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UPTET Case : त्रिपुरा राज्य व अन्य आदेशानुसार कुछ अहम बातें : हिमांशु राणा

हमारे लिए त्रिपुरा राज्य व अन्य आदेशानुसार कुछ अहम बातें :-
1) आरटीई एक्ट अभी हाल ही में बेंच में उठा है तो खंडपीठ को ज्यादा समय नहीं लगेगा समझने में |
2) खंडपीठ अधिनयम के प्रति सख्त है और अपने आदेश में अधिनियम को धयन में रखते हुए समस्त चयनों के लिए कहा है |
3) खंडपीठ ने खुद माना है कि प्रक्रिया पर स्थगनादेश की वजह से प्रतियोगी छात्रों की आयु मायने रखेगी तो इसलिए उन्होंने आयु में छूट की बात कही है तो हमारे लिए मा० न्यायमूर्ति दीपक मिश्र जी की बेंच से (टीईटी की वैधता के लिए अंतिम आदेश तक देखे जाने वाली बात) 17.11.2016 को पारित आदेश में की गई टिप्पणी को उठाना भी अहम होगा चूंकि व्यापक स्तर पर पद खाली होंगे और आज भी हैं तो इसकी वैधता बढाने की बात भी हम रखेंगे जिसके लिए हम अप्लिकेशन ओन-रिकॉर्ड भी फाइल करेंगे |
सभी के दिमाग में इस बेंच को लेकर एक उहापोह और दर की स्थिति है तो बता दूँ वो केवल उनके लिए है जो इस केस को फाइनल नहीं कराना चाहते हैं और समय समय पर टीईटी धारकों का मानसिक उत्पीडन करते हैं |
मेरी सभी जिला-प्रतिनिधियों से अपील है कि मीटिंग अवश्य करें क्यूंकि अंत भला तो सब भला |
धन्यवाद
हर हर महादेव
आपका______हिमांशु राणा
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