सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील 4347-4375/2014 पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। शिक्षामित्रों के केस पर सुनवाई एवं नए बने याचियों की नियुक्ति के लिए कोर्ट ने 2 मई को फैसला देने को कहा है।
यदि कोर्ट बिना टेट पास शिक्षामित्रों को बहार करेगी तो टेट पास 2011 के याचियों को नियुक्ति का आदेश कोर्ट करेगी। कोर्ट ने आज टेट के अंकों को सिर्फ न्यूनतम योग्यता ही माना है। कोर्ट ने कहा है कि नियम भर्ती के बनाने का अधिकार राज्य के पास सुरक्षित है। नए याचियों की नियुक्ति का रास्ता कोर्ट 2 मई को प्रसस्त कर सकती है।
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यदि कोर्ट बिना टेट पास शिक्षामित्रों को बहार करेगी तो टेट पास 2011 के याचियों को नियुक्ति का आदेश कोर्ट करेगी। कोर्ट ने आज टेट के अंकों को सिर्फ न्यूनतम योग्यता ही माना है। कोर्ट ने कहा है कि नियम भर्ती के बनाने का अधिकार राज्य के पास सुरक्षित है। नए याचियों की नियुक्ति का रास्ता कोर्ट 2 मई को प्रसस्त कर सकती है।
- कोर्ट ने कहा है कि सभीं अंतरिम आदेशों का पालन होगा , बाकी तो आर्डर आने के बाद ही पता चलेगा
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