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सात अध्यापकों के वेतन भुगतान को कोर्ट ने माना गलत, बेसिक शिक्षा सचिव को 31 जुलाई तक निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद : राज नारायण सिंह जूनियर हाईस्कूल शंकरगंज जौनपुर में बिना पद के कार्य कर रहे सात अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन भुगतान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को 31 जुलाई तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
जब तक सचिव निर्णय नहीं ले लेते, विद्यालय की प्रबंध समिति सातों अध्यापकों
का वेतन बिल नहीं भेजेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने बोधिसत्व समाज सेवा संस्थान आजमगढ़ की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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