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नई ट्रान्सफर नीति में शिक्षकों के स्थानांतरण व समायोजन का तरीका पूरी तरह से बदला

मुरादाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद में इस बार सरकार ने स्थानांतरण व समायोजन का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। इसके लिए जिले को तीन जोन में बांटा गया है। शिक्षक जिस जोन में स्थानांतरण व समायोजन चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन में उस जोन के पांच विद्यालय भरने होंगे।
शिक्षक और छात्र अनुपात में जो स्कूल पहले से ठीक हैं उनमें स्थानांतरण व समायोजन नहीं होगा। छात्रों की तुलना में कम शिक्षकों वाले स्कूलों में ही स्थानांतरण किया जाएगा।
जिला मुख्यालय को तीन जोन में बांटने पर प्रथम जोन में जिले की शहरी सीमा से आठ किमी तक, दूसरे में तहसील की शहरी सीमा से दो किमी तक व तीसरे में अन्य जोन होंगे। आवेदन करने के लिए शासन से इसका साफ्टवेयर शीघ्र ही मिलने वाला है। इस पर 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद को उप्र के सभी स्कूलों में 15 जुलाई तक स्थानांतरण व समायोजन करना होगा।

कनिष्ठ अध्यापकों को उसी ब्लॉक में समायोजन
कनिष्ठ अध्यापकों की जिसमें तैनाती है उन्हें उसी ब्लॉक में समायोजित किया जाएगा। काउंसिलिंग के दौरान दिव्यांग, महिला, असाध्य बीमारी की स्थिति में पांच-पांच अंक स्थानांतरण व समायोजन के तहत देकर इनको प्राथमिकता दी जाएगी। सेवा के प्रत्येक वर्ष उन्हें अंक मिलेगा।

स्थानांतरण व समायोजन का शासनादेश प्राप्त हो गया है। शिक्षकों को नियमों को ध्यान में रखकर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। नियम विरुद्ध आवेदन पर विचार नहीं होगा।
संजय सिंह, बीएसए
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