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सुप्रीमकोर्ट का आधार पर अंतरिम आदेश देने से इन्कार

नई दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने जनकल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य करने की सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से मंगलवार को इन्कार कर दिया।
कोर्ट ने अपने गत 9 जून के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल किसी तरह के अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। सिर्फ आशंकाओं के आधार पर आदेश नहीं जारी किया जा सकता।1मंगलवार को वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने आधार का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर कहा कि सरकार ने जन कल्याण की योजनाओं जैसे मिड डे मील आदि का लाभ लेने के लिए भी आधार अनिवार्य कर दिया है। 30 जून के बाद आधार न होने पर बच्चों को स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलेगा। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वह सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाए अन्यथा बहुत से बच्चे मिड डे मील से वंचित हो जाएंगे। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर व न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि फिलहाल किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है।

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