इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 में रिक्त पदों पर ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर सरकार से जानकारी मांगी है जिनकी नियुक्ति चयन के बाद भी कुछ कमियों के कारण रोक दी गई थी।
जीत बहादुर और अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति देने की मांग की है। याचिका पर न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता का कहना है कि कांस्टेबल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 16 जुलाई 2015 को घोषित किया गया। इसमें 125 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई। 89 अभ्यर्थी ऐसे थे, जिन्होंने होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का अनुभव पूरा नहीं किया था, उनका भी चयन रोक दिया गया। पहले बैच में कुल 16747 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। मगर उसमें से 9014 ने ज्वाइन नहीं किया। मांग की गई कि रिक्त रह गए इन पदों पर याचीगण को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले पर जानकारी मांगी है।
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