उत्तर प्रदेश में आने वाली 68500 की भर्ती कोर्ट में होगी चैलेंज.- कारण -----राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन 2012 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को इस आधार पर अनुचित माना कि एक ही नौकरी में एक व्यक्ति को दो बार आरक्षण दिया जाना न्यायोचित नहीं है .
यूपी में आने वाली बेसिक शिक्षा की एक ही भर्ती में दो -दो परीक्षाएं एक परीक्षा टीईटी पात्रता परीक्षा. दूसरी शिक्षक भर्ती परीक्षा. टीईटी परीक्षा में जनरल को 60परसेंट पासिंग मार्क और आरक्षित वर्ग को 55 परसेंट पासिंग मार्क इसलिए दिया गया क्योंकि वह आरक्षित वर्ग में आते हैं .अब शिक्षक भर्ती भी में होने वाली परीक्षा में दोबारा जनरल के लिए पासिंग मार्क 60 परसेंट और आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ देते हुए 55 परसेंट निर्धारित किया गया है. जो सर्वोच्च न्यायालय के 2012 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध है कि एक ही नौकरी की परीक्षा में आरक्षित वर्ग में आने वाले किसी व्यक्ति को दो बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता .इस भर्ती परीक्षा का मानक पासिंग मार्क में वर्गीकरण अवैध है .जो न्यायालय द्वारा रद्द होगा.
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