शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को आदेश जारी

देहरादून: टीईटी पास और डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने इनकी नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
जिसका फायदा 1200 शिक्षकों को मिलेगा। टीईटी पास एवं दो वर्षीय डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।

शुक्रवार को निश्शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना के मुताबिक औपबंधिक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इससे 1207 टीईटी पास और डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षामित्रों को लाभ मिलेगा। सरकार ने शेष शिक्षा मित्रों को भी उक्त अधिनियम के मुताबिक पात्रता शर्ते पूरी करने का अवसर दिया गया है। शासनादेश में 31 मार्च, 2015 से पहले नियुक्त और वर्तमान में टीईटी उत्तीर्ण नहीं होने वाले शिक्षा मित्रों को 31 मार्च, 2019 तक आरटीई संशोधित अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक की पात्रता शर्ते पूरी करने की मोहलत दी है। साथ ही केंद्र सरकार की आरटीई के संशोधित एक्ट के मुताबिक उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन का प्रस्ताव तत्काल मुहैया कराने के निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दिए हैं।
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