शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2017 के घोषित परिणाम को कुछ
अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।
याचियों का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र ने संशोधित उत्तर
कुंजी के आधार पर परिणाम जारी कर दिया है, जबकि इसमें
21 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं या एनसीटीई की ओर से तय पाठ्यक्रम से बाहर से
प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हीं गलत उत्तरों के कारण याची परीक्षा में असफल
हुए हैं। अभ्यर्थी पूनम और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने
प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न इन
अभ्यर्थियों को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की
अनुमति दी जाए। याची के अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन और अग्निहोत्री कुमार
त्रिपाठी का कहना है कि लखनऊ खंडपीठ ने इसी प्रकार के मामले में कुछ
याचियों को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति
दी है। याचीगण को भी शामिल होने का अवसर दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में
राज्य सरकार से शुक्रवार को पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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