इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति कोटे की रिक्त सीटों पर
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नियुक्ति देने की मांग पर बेसिक शिक्षा विभाग
से जानकारी मांगी है। याची चंद्रभान की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी
त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं।
अधिवक्ता का कहना था कि याची शिक्षामित्र से समायोजित हुआ था। 16448 सहायक
अध्यापक भर्ती में उसने आवेदन किया था लेकिन, बीएसए की ओर से एनओसी न मिलने
के कारण उसकी काउंसिलिंग नहीं कराई गई। कहा गया कि अब समायोजन रद्द हो
चुका है। ललितपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो
उन रिक्त पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से भरा जा सकता है। कोर्ट ने
रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।
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