एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में याचियों को शामिल करने का आदेश, परीक्षा 29 जुलाई को ही, मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को निर्देश दिया है कि याचीगण को सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड पुरुष, महिला शाखा) परीक्षा-2018 में प्राविजनल रूप से शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी स्प्ष्ट किया है कि इससे याचियों को कोई अधिकार नहीं मिल जायेगा।कोर्ट ने अपील की सुनवाई के लिए 14 अगस्त 2018 की तिथि निर्धारित किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्तिसी डी. सिंह की खंण्डपीठ ने भानु प्रताप यादव की विशेष अपील पर दिया है।