इलाहाबाद हाईकोर्ट से 68500 पदों के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा
में फेल शिक्षा मित्रों को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बुधवार को
शिक्षामित्रों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वेटेज
(भारांक) की अपील की थी.
चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए
कहा कि लिखित परीक्षा में पास शिक्षामित्रों को ही वेटेज मिलेगा. बता दें
कुल भूषण और अन्य ने लिखित परीक्षा में शिक्षामित्रों को वेटेज देने को
लेकर अपील याचिका दायर की गई थी. शिक्षामित्र चाहते थे कि भर्ती की लिखित
परीक्षा में मिले अंकों में वेटेज अंक जोड़कर उत्तीर्ण होने वालों को मौका
दिया जाए.
गौरतलब है कि 27 मई को आयोजित सहायक अध्यापक के 68,500 पदों पर भर्ती
परीक्षा में कुल 1,07,873 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें टीईटी उत्तीर्ण
करीब 38 हजार शिक्षामित्रों में से 34,311 शिक्षामित्रों ने सहायक अध्यापक
भर्ती परीक्षा दी थी. 13 अगस्त को जारी परिणाम में उत्तीर्ण 41,556
अभ्यर्थियों में 7224 शिक्षामित्र हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका
दाखिल कर फेल छात्रों को वेटेज देते हुए पास करने की अपील की गई थी.
बता दें पिछले वर्ष जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 1.37 लाख
शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था. इसके बाद
आन्दोलनरत शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा
आयोजित की गई थी.
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें