Tet validity matter: विगत में हो चुकी शिक्षक नौकरी की वैधता 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगी तय

#Tet_validity_matter
#Need_support
● _23 अक्टूबर *tet वैलिडिटी* मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में हमारी संवैधानिक संस्था यानी #NCTE जिसके पास शिक्षकों की योग्यता तय करने और नियम बनाने का अधिकार है वो अपने काउंटर में परसुइंग की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा की गई व्याख्या को सही और नीतिसंगत मानते हुए केवल उन्हें योग्य मान रही है जो अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हों या दे चुके हों और उनका परीक्षा परिणाम TET परीक्षा परिणाम से पहले आ चुका हो।_
● _#काउंटर में NCTE नें यह भी लिखा है कि प्रभावितों की अधिक संख्या के कारण गुणवक्ता से समझौता नही किया जा सकता। और काउंटर में हर पैराग्राफ के अंत मे यही लिखा है। *Slp deserve to be dismissed.* CONTENTS of the said para was wrong and denied. यानी हमारे यानी बचाव पक्ष द्वारा SLP में लिखी गयी सभी दलीलों को NCTE ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। जिसकी जानकारी आपको अब तक न हो तो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं।_
*#बेसिक_शिक्षा_परिषद* ने भले हमारे पक्ष में काउंटर लगाया है लेकिन वह NCTE की अधीनस्थ संस्था है। स्टेट तटस्थ है और निर्णय की प्रतीक्षा में है।
*#पैरवी :*  हमारी टीम की तरफ से इस मामले में 2 SLP दाखिल हैं। (जिसके मुख्य याचिकाकर्ता हैं 1- आवेश विक्रम सिंह 2- आशीष पांडेय।) जिनपर पिछली सुनवाइयों में वी शेखर, आर बी सिंघल, यतीन्द्र सिंह आदि सीनियर अधिवक्ता अपियर हो चुके हैं।