इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीएसईएससी)
की शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग पर रोक लगाने के सरकार के आदेश को रद्द कर
दिया है. योगी सरकार ने इसी साल 17 अक्टूबर ये आदेश जारी किया था.
आदेश रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को बीच में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग ने 1300 अध्यापकों का चयन कर लिया है. अब सरकार का पारदर्शिता लाने के लिए साफ्टवेयर विकसित कर काउंसिलिंग करने का निर्णय गलत है. कोर्ट ने कहा आयोग को जारी प्रक्रिया के अनुसार काउंसिलिंग करने का अधिकार है. राज्य सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती है.
कोर्ट ने कहा यदि सरकार नए सॉफ्टवेयर से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना चाहती है तो उसे नियमों में संशोधन करना चाहिए. ऐसा संशोधन लागू होने की तिथि से ही लागू होगा. बता दें मामले में योगी सरकार के निर्णय के खिलाफ विनय कुमार सिंह व 8 अन्य ने याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र की एकलपीठ ने ये आदेश दिया है.
आदेश रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को बीच में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग ने 1300 अध्यापकों का चयन कर लिया है. अब सरकार का पारदर्शिता लाने के लिए साफ्टवेयर विकसित कर काउंसिलिंग करने का निर्णय गलत है. कोर्ट ने कहा आयोग को जारी प्रक्रिया के अनुसार काउंसिलिंग करने का अधिकार है. राज्य सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती है.
कोर्ट ने कहा यदि सरकार नए सॉफ्टवेयर से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना चाहती है तो उसे नियमों में संशोधन करना चाहिए. ऐसा संशोधन लागू होने की तिथि से ही लागू होगा. बता दें मामले में योगी सरकार के निर्णय के खिलाफ विनय कुमार सिंह व 8 अन्य ने याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र की एकलपीठ ने ये आदेश दिया है.
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