प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को शिक्षा सत्र में बदलाव के कारण जुलाई 15 से 20 दिसंबर 2015 तक के बकाया वेतन का भुगतान करें। कोर्ट ने अंगद यादव केस के फैसले का पालन करने एवं इसका लाभ याची को भी देने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने प्राइमरी स्कूल मठिया करम्मर ब्लाक बेरूआर बारी, बलिया के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक नजरुद्दीन व पांच अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की। राज्य सरकार ने नौ दिसंबर 2014 के शासनादेश से बेसिक स्कूलों के शिक्षा सत्र में बदलाव किया जुलाई के बजाय सत्र अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया गया।
नियमानुसार शिक्षा सत्र के बीच सेवानिवृत्ति तारीख आने पर अध्यापक को सत्रंत तक कार्य करने की अनुमति है, ताकि बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध न हो। याचियों को 30 जून तक सत्र लाभ मिला था। लेकिन, उन्हें मार्च में ही सेवानिवृत्त कर दिया गया।
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