प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में कम गुणांक वाले अभ्यíथयों का चयन करने व अधिक गुणांक वाले को चयनित न करने पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। कहा कि चयनित हुए कम गुणांक वाले अभ्यíथयों की भी जानकारी कोर्ट में उपलब्ध कराई जाए।
अर्चना सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूíत अजय भनोट ने दिया है। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची को 61.0055 गुणांक प्राप्त हुए है। लेकिन, उसका चयन नहीं किया गया, जबकि 61.0043, 61.0049 और 61.0048 गुणांक पाने वाले तीन अभ्यíथयों को चयनित कर लिया गया है।
तीनों चयनित अभ्यर्थी याची की वर्ग के ही हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में तीन फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।