प्रयागराज : 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को वरीयता का जिला आवंटित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया। कोर्ट ने कहा कि याची को आवंटित किया गया जिला और विद्यालय इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। रायबरेली की संघमित्र की याचिका पर न्यायमूíत एसडी सिंह ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची को सहायक अध्यापक भर्ती में एससी कोटे में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए। प्रथम वरीयता में उसने रायबरेली दी थी। लेकिन, उसे आठवीं वरीयता वाले सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है, जबकि उससे कम अंक पाने वाले 267 अभ्यíथयों को रायबरेली जिला दिया गया है। अधिवक्ता का कहना था कि नियमानुसार गुणांक और वरीयता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है। लेकिन, याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 15 मार्च, 2021 तक इस मामले में जवाब मांगा है।