69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत अभिलेखीय जांच में अपात्र पाये गये शिक्षकों से पुर्नविचार (REVIEW) हेतु आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

 69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत अभिलेखीय जांच में अपात्र पाये गये शिक्षकों से पुर्नविचार (REVIEW) हेतु आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।



आदेश

69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के अवशेष वेतन आहरण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिलेखीय जांच समिति का गठन किया गया था। अभिलेखीय जांच समिति ने समस्त पत्रावलियों की जांच कर कुल 922 शिक्षकों को अवशेष वेतन आहरण हेतु पात्र पाया व कुल 507 शिक्षकों को सत्यापन प्राप्त न होने के कारण अवशेष वेतन आहरण हेतु अपात्र पाया। समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में अनुरोध किया गया है। कि जांच आख्या तैयार करने में अत्यधिक सावधानी बरती गयी है, इसके उपरांत भी यदि कोई शिक्षक जो अपात्र है व उसके सत्यापन ऑनलाइन उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में वह शिक्षक पुर्नविचार हेतु समिति के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सके, इस आशय का आदेश जारी किया जाए।

अतएव 69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त ऐसे शिक्षक जो सत्यापन प्राप्त न होने के कारण अवशेष वेतन आहरण हेतु अपात्र हैं, यदि उनके अंकपत्रों के सत्यापन ऑनलाइन उपलब्ध हैं तो वे शिक्षक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर ऑनलाइन उपलब्ध परीक्षाफल के प्रिंटआउट व ऑनलाइन लिंक सहित पुर्नविचार (REVIEW) हेतु आवेदन दिनांक 28.06.2023 के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। कतिपय संस्थाओं / विश्वविद्यालयों यथा दिल्ली विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल आदि ने अंकपत्र सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जहां निर्धारित सत्यापन शुल्क जमा कर सत्यापन किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं से उत्तीर्ण शिक्षक पुर्नविचार हेतु आवेदन में उनके द्वारा जमा किये गये सत्यापन शुल्क की रसीद भी उपलब्ध करायेगें, ताकि समिति अंकपत्र का ऑनलाइन सत्यापन कर सके। निर्धारित समयावधि के उपरांत प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।