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🔔 उत्तर प्रदेश मतदाता सूची 2026 जारी, नाम न होने पर 6 फरवरी तक कराएं सुधार

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लखनऊ।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के तहत उत्तर प्रदेश की आलेख्य मतदाता सूची 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें, ताकि मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाएं।


📌 मतदाता सूची में नाम जांचना क्यों जरूरी है?

निर्वाचन आयोग के अनुसार—

  • मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक अधिकार है

  • नाम न होने पर मतदान नहीं किया जा सकता

  • नाम, पता, उम्र या फोटो में गलती होने पर वोट डालने में समस्या हो सकती है

यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या विवरण गलत है, तो वह निर्धारित समय सीमा में दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है।

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🗓️ दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि

📆 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक

इस अवधि में मतदाता—

  • नया नाम जुड़वा सकते हैं

  • नाम में संशोधन करा सकते हैं

  • स्थानांतरण (Shift) दर्ज करा सकते हैं

  • मृत/डुप्लीकेट नाम हटवा सकते हैं


👩‍💼 11 जनवरी को बूथ स्तर पर होगा सत्यापन

निर्वाचन आयोग ने बताया कि—

  • 11 जनवरी 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर

  • बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा

  • मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जाएगा

इससे मतदाता मौके पर ही अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि कर सकेंगे और जरूरत होने पर सुधार करा सकेंगे।

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📲 ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध

मतदाता ECINET App या भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं—

✔️ नया नाम जोड़ने के लिए
✔️ नाम/पता/फोटो संशोधन के लिए
✔️ विधानसभा क्षेत्र परिवर्तन के लिए
✔️ नाम विलोपन के लिए

ऑनलाइन प्रक्रिया से समय और भागदौड़ दोनों की बचत होती है।


☎️ सहायता के लिए हेल्पलाइन और सोशल मीडिया

  • 📞 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1950

  • 📱 सोशल मीडिया हैंडल:

    • @ceoup

    • @ceo_up

    • voiceofvotersup


👤 मतदाता बनने की पात्रता (Eligibility for Voter ID)

✔️ भारतीय नागरिक होना अनिवार्य
✔️ उत्तर प्रदेश के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास
✔️ 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण


📝 आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

मतदाता निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं—

  • अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करके

  • तहसील / निर्वाचन कार्यालय जाकर

  • ऑनलाइन फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर


📢 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश मतदाता सूची 2026 का प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। यदि आपने समय रहते अपना नाम नहीं जांचा या सुधार नहीं कराया, तो आप मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए 06 फरवरी 2026 से पहले मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें और आवश्यक सुधार कराएं।

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