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हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, एक जुलाई, 2015 होगी कट ऑफ डेट

सहायक अध्यापक भर्ती में आयुसीमा की कट ऑफ डेट बढ़ी
हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, एक जुलाई, 2015 होगी कट ऑफ डेट
इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों के 15000 पदों पर भर्ती के लिए आयु की गणना अब एक जुलाई 2015 तक होगी। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयु गणना के लिए जारी कट ऑफ डेट एक जुलाई 2014 को गलत करार दिया है। कोर्ट का मानना है कि आयु की गणना विज्ञापन जारी करने वाले वर्ष के आगे वर्ष तक की जानी चाहिए।
अदालत ने विमल चंद्र मिश्र सहित लगभग डेढ़ सौ अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने परिषद को पूर्व में जारी विज्ञापन का खंडन प्रकाशित कर आयु सीमा की नई तिथि के साथ विज्ञापन जारीकरने का निर्देश दिया है। याचीगणों का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 26 दिसंबर 2014 को परिषदीय स्कूलों में 15000 पदों पर सहायक अध्यापकोें की नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की थी। इसमें न्यूनतम आयु की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2014 रखी गई। कहा गया कि आयु गणना की धारा छह के मुताबिक कट ऑफ डेट विज्ञापन जारी करने के वर्ष से आगे के वर्ष में होनी चाहिए। परिषद ने गलत आदेश पारित कर एक जुलाई 2014 कर दिया।
प्रदेश सरकार का कहना था कि नियमानुसार अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कट ऑफ डेट 2015 रखी जाएगी तो बहुत से ऐसे लोग नियुक्ति पा जाएंगे जो 21 वर्ष से कम होंगे। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा है कि परिषद ने अधिसूचना जारी करने में गलती की है। याचिका स्वीकार करते हुए कट ऑफ डेट एक जुलाई 2015 करने का निर्देश दिया है।
परिषदीय स्कूलों में 15000 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी हुई थी अधिसूचना

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