दिल्ली पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली पुलिस सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी के आरक्षण का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। इस फैसले का मकसद पुलिस को महिलाओं के मामले में ज्यादा संवेदनशील बनाना है।
इसके मुताबिक, पुलिस के अराजपत्रित पदों यानी हवलदार से सब-इंस्पेक्टर तक के 33 फीसदी पद महिलाआें के लिए आरक्षित रहेेंगे। इस आरक्षण का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को भी मिलेगा।
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि इन स्थानों को भरने के लिए केंद्र शासित प्रदेश खास इंतजाम करें। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी करने की तारीख से ही महिलाएं यह आरक्षण पाने की हकदार हो जाएंगी।
नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली पुलिस सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी के आरक्षण का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। इस फैसले का मकसद पुलिस को महिलाओं के मामले में ज्यादा संवेदनशील बनाना है।
इसके मुताबिक, पुलिस के अराजपत्रित पदों यानी हवलदार से सब-इंस्पेक्टर तक के 33 फीसदी पद महिलाआें के लिए आरक्षित रहेेंगे। इस आरक्षण का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को भी मिलेगा।
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि इन स्थानों को भरने के लिए केंद्र शासित प्रदेश खास इंतजाम करें। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी करने की तारीख से ही महिलाएं यह आरक्षण पाने की हकदार हो जाएंगी।
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