11 साल बाद भी न नियुक्ति मिली न मानदेय
इलाहाबाद (ब्यूरो)। विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों ने 11 साल बाद भी नियुक्ति और मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनमें तमाम अभ्यर्थी 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं जबकि हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थी का मामला निस्तारित करने का बेसिक शिक्षा विभाग को दो माह का समय दिया था। कोर्ट के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई
तो अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है। निशा मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना अर्जी पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आरडी खरे ने विभाग को निर्देश दिया है कि वह दो माह के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें।
अभ्यर्थियों के वकील अवनीश रंजन श्रीवास्तव का कहना था कि तीन फरवरी 2015 को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लिया जाए।
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों ने 11 साल बाद भी नियुक्ति और मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनमें तमाम अभ्यर्थी 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं जबकि हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थी का मामला निस्तारित करने का बेसिक शिक्षा विभाग को दो माह का समय दिया था। कोर्ट के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई
तो अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है। निशा मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना अर्जी पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आरडी खरे ने विभाग को निर्देश दिया है कि वह दो माह के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें।
अभ्यर्थियों के वकील अवनीश रंजन श्रीवास्तव का कहना था कि तीन फरवरी 2015 को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लिया जाए।
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