जाट आरक्षण पर याचिका खारिज
नई दिल्ली। जाटों को आरक्षण देने को सिरे
से नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है
कि आरक्षण का लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा
चाहे अधिसूचना के जारी रहते उसने यह लाभ
क्यों न ले लिया हो।
कोर्ट के इस
स्पष्टीकरण से यूपीएसी अभ्यर्थियों के ओबीसी
आरक्षण से वंचित होने की आशंका बन गई है
जिनकी मेरिट लिस्ट अभी बनाई जा रही है।
विसंसुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल के
पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्य
पिछड़े वर्गो के तहत आरक्षण का लाभ देने के
लिए दायर जाट छात्रों की याचिका खारिज कर
दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे का
पहले ही समाधान किया जा चुका है। जस्टिस
रंजन गोगोई और आरएफ नरीमन के पीठ ने
मंगलवार को कहा कि गत वर्ष अप्रैल में ही
यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विवादित
आरक्षण का लाभ याचिकाओं के निपटारे पर ही
निर्भर होगा। (वि.सं.)
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe
नई दिल्ली। जाटों को आरक्षण देने को सिरे
से नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है
कि आरक्षण का लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा
चाहे अधिसूचना के जारी रहते उसने यह लाभ
क्यों न ले लिया हो।
कोर्ट के इस
स्पष्टीकरण से यूपीएसी अभ्यर्थियों के ओबीसी
आरक्षण से वंचित होने की आशंका बन गई है
जिनकी मेरिट लिस्ट अभी बनाई जा रही है।
विसंसुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल के
पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्य
पिछड़े वर्गो के तहत आरक्षण का लाभ देने के
लिए दायर जाट छात्रों की याचिका खारिज कर
दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे का
पहले ही समाधान किया जा चुका है। जस्टिस
रंजन गोगोई और आरएफ नरीमन के पीठ ने
मंगलवार को कहा कि गत वर्ष अप्रैल में ही
यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विवादित
आरक्षण का लाभ याचिकाओं के निपटारे पर ही
निर्भर होगा। (वि.सं.)
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