29334 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने संतोष कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर उनके वकील अनूप त्रिवेदी और विभु राय को सुनकर दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने संतोष कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर उनके वकील अनूप त्रिवेदी और विभु राय को सुनकर दिया।
संतोष कुमार मिश्र व अन्य कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल
कर कहा कि इस मामले में पूर्व में दाखिल याचिका वापस लिए जाने के बाद
नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक समाप्त हो गई थी। लेकिन रोक हटने के
बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहा है।
एडवोकेट अनूप त्रिवेदी व विभु राय को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पूर्व में ब्रह्मदेव यादव की याचिका पर 29 मई 2014 को गणित व विज्ञान के सहायक अध्यापकों के 29334 पदों के लिए दो माह में चयन प्रक्रिया पूरी करके उसके 15 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। इस दौरान एक अन्य याचिका नीलम कुमारी गौतम की ओर से दाखिल हुई, जिस पर दूसरी एकल पीठ ने अंतरिम आदेश से नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। 29 मई 2014 के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई। दो जजों की खंडपीठ ने विशेष अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि नीलम कुमार गौतम व अन्य की याचिका लंबित है। उसमें स्थगन आदेश भी है इसलिए याची वहीं अपना पक्ष प्रस्तुत करें। बाद में नीलम कुमारी गौतम की याचिका वापस ले ली गई जिससे नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई।
एडवोकेट विभु राय का कहना था कि नीलम कुमारी गौतम की याचिका के साथ संबद्ध चार अन्य याचिकाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं था इसलिए अब नियुक्ति पत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए ब्रह्म कुमार यादव की याचिका में 29 मई 2014 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
एडवोकेट अनूप त्रिवेदी व विभु राय को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पूर्व में ब्रह्मदेव यादव की याचिका पर 29 मई 2014 को गणित व विज्ञान के सहायक अध्यापकों के 29334 पदों के लिए दो माह में चयन प्रक्रिया पूरी करके उसके 15 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। इस दौरान एक अन्य याचिका नीलम कुमारी गौतम की ओर से दाखिल हुई, जिस पर दूसरी एकल पीठ ने अंतरिम आदेश से नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। 29 मई 2014 के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई। दो जजों की खंडपीठ ने विशेष अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि नीलम कुमार गौतम व अन्य की याचिका लंबित है। उसमें स्थगन आदेश भी है इसलिए याची वहीं अपना पक्ष प्रस्तुत करें। बाद में नीलम कुमारी गौतम की याचिका वापस ले ली गई जिससे नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई।
एडवोकेट विभु राय का कहना था कि नीलम कुमारी गौतम की याचिका के साथ संबद्ध चार अन्य याचिकाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं था इसलिए अब नियुक्ति पत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए ब्रह्म कुमार यादव की याचिका में 29 मई 2014 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
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