नियुक्ति निरस्त होने के बाद फिर मिली ज्वाइ¨नग : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

रायबरेली, जागरण संवाददाता : 17 बीटीसी -2011 संस्थागत पूर्ण कर टीईटी पास अध्यापकों की नियुक्ति शासन के आदेश पर निरस्त कर दी गई थी। इस पर सभी ने हाईकोर्ट की शरण लेकर अपने साक्ष्य पेश की। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर बीएसए को सभी को उनके मूल पदों पर तैनाती देने के आदेश दिए। यहां नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को मिलते ही उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आईं।
मालूम हो कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2007, 2008 और 2010 में प्रशिक्षण के लिए 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया था। लेकिन शिक्षक पात्रता प्राप्त (टीईटी) न होने के कारण परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। टीईटी करने के बाद उन्हें शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाकर स्कूलों में ज्वाइ¨नग दे दी गई। इस पर बेसिक शिक्षा सचिव ने पत्रांक संख्या बेसीप/4325-4401/2015-16 दिनांक 26/06/2015 को निर्देश दिए कि ऐसे शिक्षामित्रों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाए। बीएसए ने आदेशों का पालन करते हुए 17 शिक्षामित्रों की नियुक्ति निरस्त कर दी। लेकिन नियुक्ति निरस्त होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया और साक्ष्य प्रस्तुत किया। इस पर हाईकोर्ट ने बीएसए को निर्देश दिया कि सभी को सहायक अध्यापक पर नियुक्ति दी जाए। बीएसए ने हाईकोर्ट के नियमों का पालन करते हुए 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें मूल विद्यालयों में तैनाती के निर्देश दिए है।
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