गोरखपुर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अर्हता नियम को भले ही लचीला
बना दिया गया है, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के कई
विश्वविद्यालय इस नियम को मानने में लाचारी जता रहे हैं।
इस छद्म लाचारी के पीछे उनका तर्क शासन की ओर से कोई दिशा-निर्देश न मिलने का है। यूजीसी की नई नियमावली पर विश्वविद्यालयों का यह रुख उन अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला है, जो नई नियमावली में अर्हता रखते हुए भी आवेदन से वंचित हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण पर विचार करने के बाद एक बार फिर 11 बिंदुओं को मान्य कर दिया। मामला उलझता देख यूजीसी ने फिर नियम में संशोधन किया और 11 जुलाई 2016 को पांच बिंदुओं के साथ पीएचडी की अर्हता का नया नियम बना दिया। यूजीसी की ओर से अर्हता के मानक में अख्तियार किए गए लचीले रुख से प्रसन्न अभ्यर्थियों की खुशी काफूर हो गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों ने शासनादेश की जरूरत बताते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने तो पुरानी नियमावली पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
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'जब तक शासन की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलता, यूजीसी के संशोधन को परिनियमावली में शामिल करना संभव नहीं।'
-प्रो. अशोक कुमार
कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
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पीएचडी अर्हता के पांच बिंदु:
- पीएचडी की उपाधि नियमित पद्धति की हो
- दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध मूल्यांकन
- मुक्त मौखिक साक्षात्कार कराया गया हो
- शोधकार्य के दो शोधपत्र प्रकाशित हुए हों
- सम्मेलन या संगोष्ठी में दो शोधपत्र की प्रस्तुति
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इस छद्म लाचारी के पीछे उनका तर्क शासन की ओर से कोई दिशा-निर्देश न मिलने का है। यूजीसी की नई नियमावली पर विश्वविद्यालयों का यह रुख उन अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला है, जो नई नियमावली में अर्हता रखते हुए भी आवेदन से वंचित हो रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण पर विचार करने के बाद एक बार फिर 11 बिंदुओं को मान्य कर दिया। मामला उलझता देख यूजीसी ने फिर नियम में संशोधन किया और 11 जुलाई 2016 को पांच बिंदुओं के साथ पीएचडी की अर्हता का नया नियम बना दिया। यूजीसी की ओर से अर्हता के मानक में अख्तियार किए गए लचीले रुख से प्रसन्न अभ्यर्थियों की खुशी काफूर हो गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों ने शासनादेश की जरूरत बताते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने तो पुरानी नियमावली पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
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'जब तक शासन की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलता, यूजीसी के संशोधन को परिनियमावली में शामिल करना संभव नहीं।'
-प्रो. अशोक कुमार
कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
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- पीएचडी की उपाधि नियमित पद्धति की हो
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