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यूपी बोर्ड नाम की गलती सुधारने से नहीं इन्कार कर सकता: हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी बोर्ड में नाम दर्ज करने में हुई गलती को दुरुस्त करने की अर्जी इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती कि अर्जी नियत समय के भीतर नहीं दाखिल की गई है।
यह नहीं कहा जा सकता कि गलती सुधारने की समय सीमा खत्म होने के बाद त्रुटि सुधार कराने का उसे अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद याची के पिता के नाम की गलती में सुधार करके प्रमाण पत्र जारी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने हाथरस के रजत यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने पिता के नाम की गलती दुरुस्त करने की अर्जी देने में देरी के आधार पर अस्वीकार करने के आदेश को रद कर दिया है। मालूम हो कि याची के पिता शिवराज सिंह यादव केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल हैं। जब वह मध्य प्रदेश में तैनात थे तो याची केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली में पढ़ता था। वहां से स्थानान्तरित होकर उसने मूलचंद पब्लिक स्कूल सिकंदरा राव, हाथरस में प्रवेश लिया।

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