अब कर्मचारियों को पीएफ और ESIC की तरफ से मिलने वाली मेडीकल सुविधाओं को लेने के लिए केवल एक फॉर्म भरना होगा। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के नामांकन फॉर्म को एक करने पर काम कर रही है।
ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत देश में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को जरूरी सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाता है। बीस या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए ईपीएफओ के पास पंजीकरण कराना जरूरी है, जबकि ईएसआईसी के पास पंजीकरण के लिए यह सीमा 10 कर्मचारियों की है।
पीएफ निकालने के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के
नौकरी बदलने के बाद अब पीएफ निकालने के लिए आपको जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ईपीएफओ ने इसके लिए नियम सरल कर दिए हैं, जिसमें मात्र एक फार्म भरकर ही आप आसानी से अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इसके अलावा अग्रिम पीएफ निकालने के लिए भी आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। खास बात ये है कि अब आपको पीएफ निकालने के लिए अपने पुराने नियोक्ता की खुशामद करने की जरूरत नहीं रहेगी।
1. शुरूआत में जिन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट और आधार कार्ड नंबर उनके यूएएन (Universal Account Number) से जुड़े होंगे वो सीधे ईपीएफओ में अपने फार्म जमा कर सकेंगे इसके लिए उन्हें फार्म अपने पूर्व संस्थान से सत्यापित कराने जरूरी नहीं होंगे।
2. ईपीएफओ ने सभी नौकरी पेशा और पेंशनरों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है, इसके बिना खातों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए ईपीएफओ ने अपने खातों में आधार कार्ड की जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2017 तक कर दी है।
3. बता दें कि प्रोविडेंट फंड को अग्रिम तौर पर व्यक्ति जरूरी परिस्थितियों में ही निकाल सकता है, मसलन मकान खरीदने, निर्माण कार्य, शादी और बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए।
4. व्यक्ति को साल में एक बार ही फंड निकालने की अनुमति मिल सकती है, जिसे नौकरी की निश्चित अवधि पूरी न होने पर वापिस जमा भी करना होता है।
5. फंड निकालने के फार्म को सरल करने के साथ ही ईपीएफओ जल्द ही निकासी की व्यवस्था को ऑनलाइन करने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। संभव है आगामी मई माह तक यह व्यवस्था लागू भी हो जाए।
6. नई व्यवस्था पर काम कर रहा ईपीएफओ चाहता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के कुछ घंटे के अंदर ही उसका निपटान हो सके। मौजूदा व्यवस्था में फंड निकालने संबंधी मामलों में कम से कम 20 दिन का समय लग जाता है।
7. मौजूदा व्यवस्था में नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही आप पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सरकार लंबी अवधि की बचत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर में छूट देने पर भी विचार कर रही है। अगर पांच साल के बाद आप पीएफ निकालते हैं तो उस पर कोई कर नहीं देना होगा।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- शिक्षकों का ध्यान, सरकार ने अतिथि शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाकर उनके सम्मान का रखा ध्यान
- TGT का साक्षात्कार 9 को: सचिव
- अप्रैल में तीन बड़ी रैली भर्तियाँ, आवेदन शुरू
- एक लाख 37 हजार शिक्षामित्र व 72825 शिक्षक भर्ती के प्रकरण: सुप्रीमकोर्ट में सात अप्रैल से एक साथ होगी इन शिक्षक भर्तियों की विस्तृत सुनवाई
- आखिर में शिवकुमार पाठक की अपील की सुनवाई 20 मार्च को ही क्यों लगी: एक रिपोर्ट
- बीएड याचियों की उलटी गिनती शुरू, सुनवाई के कुछ ही दिन शेष! : बीएड भर्ती पर रोक लगवाने के लिए मिशन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका फाइल कर दी
ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत देश में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को जरूरी सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाता है। बीस या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए ईपीएफओ के पास पंजीकरण कराना जरूरी है, जबकि ईएसआईसी के पास पंजीकरण के लिए यह सीमा 10 कर्मचारियों की है।
पीएफ निकालने के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के
नौकरी बदलने के बाद अब पीएफ निकालने के लिए आपको जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ईपीएफओ ने इसके लिए नियम सरल कर दिए हैं, जिसमें मात्र एक फार्म भरकर ही आप आसानी से अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इसके अलावा अग्रिम पीएफ निकालने के लिए भी आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। खास बात ये है कि अब आपको पीएफ निकालने के लिए अपने पुराने नियोक्ता की खुशामद करने की जरूरत नहीं रहेगी।
1. शुरूआत में जिन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट और आधार कार्ड नंबर उनके यूएएन (Universal Account Number) से जुड़े होंगे वो सीधे ईपीएफओ में अपने फार्म जमा कर सकेंगे इसके लिए उन्हें फार्म अपने पूर्व संस्थान से सत्यापित कराने जरूरी नहीं होंगे।
2. ईपीएफओ ने सभी नौकरी पेशा और पेंशनरों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है, इसके बिना खातों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए ईपीएफओ ने अपने खातों में आधार कार्ड की जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2017 तक कर दी है।
3. बता दें कि प्रोविडेंट फंड को अग्रिम तौर पर व्यक्ति जरूरी परिस्थितियों में ही निकाल सकता है, मसलन मकान खरीदने, निर्माण कार्य, शादी और बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए।
4. व्यक्ति को साल में एक बार ही फंड निकालने की अनुमति मिल सकती है, जिसे नौकरी की निश्चित अवधि पूरी न होने पर वापिस जमा भी करना होता है।
5. फंड निकालने के फार्म को सरल करने के साथ ही ईपीएफओ जल्द ही निकासी की व्यवस्था को ऑनलाइन करने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। संभव है आगामी मई माह तक यह व्यवस्था लागू भी हो जाए।
6. नई व्यवस्था पर काम कर रहा ईपीएफओ चाहता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के कुछ घंटे के अंदर ही उसका निपटान हो सके। मौजूदा व्यवस्था में फंड निकालने संबंधी मामलों में कम से कम 20 दिन का समय लग जाता है।
7. मौजूदा व्यवस्था में नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही आप पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सरकार लंबी अवधि की बचत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर में छूट देने पर भी विचार कर रही है। अगर पांच साल के बाद आप पीएफ निकालते हैं तो उस पर कोई कर नहीं देना होगा।
- आगामी सुनवाई : अब देखना है कि कल दीपक मिश्र जी क्या करते है , नए ऐड पर भी इंटरिम भर्ती का आदेश की होगी कोशिश
- UPTET केस का निर्धारण आर्टिकल 142 के उपयोग के बिना अब संभव नही
- यह झूठ शायद 72825 को बहुत भारी पड़ता अगर 22 फरवरी को पूरे दिन सुनवाई चलती : पूर्णेश शुक्ल महाकाल
- यदि आप याची बने है तो आपका कोई कुछ नहीँ बिगाड़ सकता : Uptet Group By Mayank Tiwari
- Blog editor : सुनवाई न होने से याचियों का कोई नुकसान नही हुआ बल्कि भविष्य में लाभ ही छुपा है
- मेरे निम्न बिन्दुओं पर समस्त चयनित - अचयनित और कोई भी टीम ध्यान दें : हिमांशु राणा
- काम बोलता है : एक यादव बाप के तीन लड़के.... तीनों के रोल न. एक साथ..... तीनों चयनित.....
- आधार कार्ड को लेकर सरकार का अहम आदेश, जरूर पढ़ें
- बड़ी खबरः यूपी के सात लाख शिक्षकों को नहीं मिला बढ़ा वेतन
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines