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ऐतिहासिक आर्डर : शिक्षामित्र प्रकरण : समायोजन रद्द, सुप्रीम कोर्ट , हाई कोर्ट के आर्डर से पूर्णतया सहमत

*25 जुलाई 2017 | ऐतिहासिक आर्डर*
*शिक्षामित्र प्रकरण*
■ समायोजन रद्द। हाई कोर्ट के आर्डर से पूर्णतया सहमत।
■ *अगली लगातार दो शिक्षक भर्तियों में*शिक्षामित्रों को मिलेगा आवेदन करने का अवसर बशर्ते वो टेट पास बीटीसी उत्तीर्ण हो चुके हों या टेट पास भर्ती शुरू होने से पहले करलें।
■ जब तक ये दो भर्तियां नहीं होती तब तक सरकार चाहे तो शिक्षामित्र पद वापस दे सकती है। अन्यथा आज से सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्र बेरोजगार हैं। कोर्ट की तरफ से शिक्षामित्र पद वापस देने की कोई बाध्यता नहीं।
■ अगली 2 भर्तियों में सरकार चाहे तो शिक्षामित्रों को आयु में छूट दे सकती है और उनके अनुभव के आधार पर भारांक भी दे सकती है।
*72825 बीएड टेट अकेडमिक प्रकरण*
■ NCTE क्लास 9B यानी टेट वेटेज बाध्यकारी नहीं। अकादमिक मेरिट पूर्णतया सही।
■ लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 66,655 भर्ती हो चुके हैं। इसलिए उन्हें नहीं हटाएंगे। (ये वाकई अजीब है। नहीं तो 72825 में अखिलेश सरकार वाला नया विज्ञापन बहाल करना चाहिए था।)
■ सरकार चाहे तो शेष 6170 पदों पर नए विज्ञापन निकालकर 15 वे संशोधन यानी अकेडमिक आधार पर भर्ती कर सकती है।
*99000 बीटीसी प्राइमरी और बीएड बीटीसी जूनियर टेट अकेडमिक प्रकरण*
■ 15 वां संशोधन सही।
■ 9b टेट वेटेज बाध्यकारी नहीं।
■ सभी पदों पर बने रहेंगे।
*12,460 भर्ती का भविष्य*
■ भर्ती जल्द अकेडमिक आधार पर ही होगी पूरी।
■ इस सप्ताह हट सकता है स्टे।
■ ग्रेडिंग केस से ही हो सकता है विलम्ब।
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