नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1.72 लाख शिक्षामित्रों कोे बड़ी राहत दी है.
रहेंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को 2 मौके मिलेंगे TET देने के लिए जो सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन हुआ था.
इसके अलावा कोर्ट ने 72 हज़ार टेट पास शिक्षकों को भी राहत दी है. वो भी शिक्षक बने रहेंगे. यानी BA और TET करके वो अपने पद पर रहेंगे.
कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यूपी में अभी तक दो बैचों में 1.32 लाख शिक्षामित्र सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित हो चुके हैं. इस मामले में जो कानूनी मुद्दा है वो योग्यता मानदंडों को लेकर है.
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, आरएस सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें पेश की थी. शिक्षामित्रों की ओर से पेश अधिकतर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करें.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने का है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था. जिसके खिलाफ यूपी सरकार व शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे.
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रहेंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को 2 मौके मिलेंगे TET देने के लिए जो सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन हुआ था.
इसके अलावा कोर्ट ने 72 हज़ार टेट पास शिक्षकों को भी राहत दी है. वो भी शिक्षक बने रहेंगे. यानी BA और TET करके वो अपने पद पर रहेंगे.
कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यूपी में अभी तक दो बैचों में 1.32 लाख शिक्षामित्र सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित हो चुके हैं. इस मामले में जो कानूनी मुद्दा है वो योग्यता मानदंडों को लेकर है.
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, आरएस सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें पेश की थी. शिक्षामित्रों की ओर से पेश अधिकतर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करें.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने का है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था. जिसके खिलाफ यूपी सरकार व शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे.
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