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कोर्ट का आदेश एक सार में: -अमरेश मिश्र की कलम से

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है की समायोजन निरस्त हो गया है।
अधिकतम अगले 2 तक सरकार इनसे टीचिंग का कार्य करा सकती है ।

इन 2 सालों में इनका पदनाम क्या होगा ,वेतन मिलेगा या मानदेय इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की ,यानी यह सरकार पर छोड़ा है ।
1.72 को एक साथ बाहर किये जाने से अचानक शिक्षकों की कमी न हो इसलिए इन 2 सालों में शाशन नयी शिक्षक भर्ती कम्प्लीट करे इन नयी भर्ती में शिक्षामित्र भी ऍप्लिकेंट हो सकते है बशर्ते वह टेट योग्यता प्राप्त कर ले ,शिक्षामित्रों को अनुभव के भारांक एवं आयु में विशेष छूट सरकार दे सकती है ।

यहाँ यह भी स्पष्ट है की नए विज्ञापनों के अगेंस्ट अप्लाई करने में समायोजित और असमायोजित योजित शिक्षा मित्रों में कोई अंतर रखने संबंधी टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है यानि दोनों का स्तर एक ।

कुल मिलाकर कोई राहत नहीं,समायोजन रद्द हुआ

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