आदेश की लिखित प्रति आ गयी हैं:-
पार्ट 1:- मा० सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों से हुयी 66,655 नियुक्त शिक्षक कंटिन्यू रहेंगे! अर्ह व पात्र अभ्यर्थियों/याचियों को नियमानुसार विज्ञापन जारी कर रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाये!
पार्ट 2:- शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर किया गया समायोजन रद्द! यदि स्टेट चाहे तो उन्हें शिक्षामित्र पद पर वापस कार्यरत रहने दें! आगामी मात्र 2 नवीन भर्तियों में शिक्षक पद हेतु अर्हता धारण करने वाले शिक्षामित्रों को प्रतिभागिता के अवसर प्रदान किये जाएँ, जिसमें यदि स्टेट चाहे तो उम्र अथवा अनुभव का कुछ रिलैक्सेशन प्रदान कर सकती हैं! यदि क्रमागत 2 नवीन भर्तियों में भी उनका चयन, सभी प्रतिभागी अभ्यर्थियों के साथ नहीं हो पाता हैं, तो फिर स्टेट के इक्षानुसार वो शिक्षामित्र पद पर कार्यरत रहेंगे!
Question now is whether in absence of any right in favour of Shiksha Mitras, they are entitled to any other relief or preference. In the peculiar fact situation, they ought to be
given opportunity to be considered for recruitment if they have acquired or they now acquire the requisite qualification in terms of advertisements for recruitment for next two consecutive recruitments. They may also be given suitable age relaxation and some weightage for their experience as may be decided by the concerned authority. Till they avail of this opportunity, the State is at liberty to continue them as Shiksha Mitras on same terms on which they were working prior to their absorption, if the State so decides.
Accordingly, we uphold the view of the High Court subject to above observations. All the\ matters will stand disposed of accordingly.”
धन्यवाद्
_आपका दुर्गेश प्रताप सिंह
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पार्ट 1:- मा० सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों से हुयी 66,655 नियुक्त शिक्षक कंटिन्यू रहेंगे! अर्ह व पात्र अभ्यर्थियों/याचियों को नियमानुसार विज्ञापन जारी कर रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाये!
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पार्ट 2:- शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर किया गया समायोजन रद्द! यदि स्टेट चाहे तो उन्हें शिक्षामित्र पद पर वापस कार्यरत रहने दें! आगामी मात्र 2 नवीन भर्तियों में शिक्षक पद हेतु अर्हता धारण करने वाले शिक्षामित्रों को प्रतिभागिता के अवसर प्रदान किये जाएँ, जिसमें यदि स्टेट चाहे तो उम्र अथवा अनुभव का कुछ रिलैक्सेशन प्रदान कर सकती हैं! यदि क्रमागत 2 नवीन भर्तियों में भी उनका चयन, सभी प्रतिभागी अभ्यर्थियों के साथ नहीं हो पाता हैं, तो फिर स्टेट के इक्षानुसार वो शिक्षामित्र पद पर कार्यरत रहेंगे!
Question now is whether in absence of any right in favour of Shiksha Mitras, they are entitled to any other relief or preference. In the peculiar fact situation, they ought to be
given opportunity to be considered for recruitment if they have acquired or they now acquire the requisite qualification in terms of advertisements for recruitment for next two consecutive recruitments. They may also be given suitable age relaxation and some weightage for their experience as may be decided by the concerned authority. Till they avail of this opportunity, the State is at liberty to continue them as Shiksha Mitras on same terms on which they were working prior to their absorption, if the State so decides.
Accordingly, we uphold the view of the High Court subject to above observations. All the\ matters will stand disposed of accordingly.”
धन्यवाद्
_आपका दुर्गेश प्रताप सिंह
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