12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
विधि संवाददाता, लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने प्लाटून कमांडर व पुलिस उपनिरीक्षक (दारोगा) की चार हजार भर्ती मामले में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में 12 अक्टूबर की तारीख नियत करते हुए कहा कि तब तक अदालत की अनुमति के बिना कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में समान आदेश पांच अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जारी किया है। लिहाजा याचीगण को भी समान लाभ दिया जाए। इस पर पीठ ने यह आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने अभिषेक कुमार व तीन अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसके कालिया व विधु भूषण कालिया द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका दायर कर याचीगणों ने दारोगा भर्ती परीक्षा परिणाम को चुनौती दी है। कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में अनेक तरह की खामियां थीं। आरोप लगाया गया कि पिछड़े (ओबीसी) श्रेणी के लोगों को वरीयता दी गई तथा आरक्षण को भी कानून के तहत लागू नहीं किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही आशीष कुमार पांडेय के मामले में इस तरह के आदेश जारी किए थे। इसी आधार पर लखनऊ पीठ ने भी समान आदेश दिए।
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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में समान आदेश पांच अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जारी किया है। लिहाजा याचीगण को भी समान लाभ दिया जाए। इस पर पीठ ने यह आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने अभिषेक कुमार व तीन अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसके कालिया व विधु भूषण कालिया द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका दायर कर याचीगणों ने दारोगा भर्ती परीक्षा परिणाम को चुनौती दी है। कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में अनेक तरह की खामियां थीं। आरोप लगाया गया कि पिछड़े (ओबीसी) श्रेणी के लोगों को वरीयता दी गई तथा आरक्षण को भी कानून के तहत लागू नहीं किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही आशीष कुमार पांडेय के मामले में इस तरह के आदेश जारी किए थे। इसी आधार पर लखनऊ पीठ ने भी समान आदेश दिए।
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