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लेखपाल भर्ती मामले में जवाब तलब : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates


विधि संवाददाता, लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लेखपाल भर्ती परीक्षा टाटा कन्सलटेंसी एजेंसी से न कराए जाने बल्कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराए जाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से 10 सितंबर तक जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी व न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने धनंजय कुमार राय व अन्य की ओर से अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्र व केके सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका में कहा गया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नहीं कराया जा रहा। आरोप है कि राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर अधीनस्थ चयन आयोग से परीक्षा कराए जाने की बात में संशोधन कर दिया है। याचिका में शासनादेश की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि लेखपाल परीक्षा चयन आयोग से ही कराई जाए।


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