विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाइटनर लगाने के आरोपी कांस्टेबल
की कापी की फोरेंसिक लैब में जांच कर छह हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का
निर्देश दिया है। कोर्ट में तलब उत्तर पुस्तिका देखने से स्पष्ट नहीं हो
सका कि याची ने वाइटनर लगाया था या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि याची की कांस्टेबल पद पर की गई नियुक्ति याचिका पर अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अलीगढ़ के कांस्टेबल नागेन्द्र कुमार की याचिका पर अधिवक्ता कैलाश पांडेय की बहस सुनने के बाद दिया।
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कोर्ट ने कहा कि याची की कांस्टेबल पद पर की गई नियुक्ति याचिका पर अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अलीगढ़ के कांस्टेबल नागेन्द्र कुमार की याचिका पर अधिवक्ता कैलाश पांडेय की बहस सुनने के बाद दिया।
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