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शिक्षा मित्रों का कहना है कि एक बार पक्की नोकरी मिलने के बाद हटाया नहीं जा सकता

शिक्षा मित्रों का कहना है कि एक बार पक्की नोकरी मिलने के बाद हटाया नहीं जा सकता, आरक्षण वाले नियम की काट के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की दलील दी -
शिक्षा मित्र समुदाय ने एक न्यूज़ कटिंग डाली है, जिसमे बताया गया है कि भले ही नियुक्ति निरस्त हो गयी हो, लेकिन् एक बार नियुक्त हुए लोगो को हटाया नहीं जा सकता
न्यूज़ में है कि :-
जाट आरक्षण रद्द होने से  कई नियुक्त हुए लीगो की नोकरी रद्द होने के कगार पर थी, परंतु कोर्ट के आदेश से नियुक्त हुए लोगो की नोकरी अप्रभावित हो गयी
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