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अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण और तैनाती नियमावली: रोस्टर बनाम काउंसिलिंग

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में गृह जनपद आए हुए शिक्षकों के पदस्थापन में काउंसिलिंग हो सकती है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में नियमों का घोर अध्ययन किया जिसका निष्कर्ष ये निकला कि काउंसिलिंग सम्भव है। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें से बिन्दु-3 सबसे सशक्त है।
आप इन बिन्दुओं के पक्ष और विपक्ष पर विचार रखिए
1. तैनाती नियमावली-2008 के नियम-11 पृष्ठ-4 के अनुसार 5 वर्ष ग्रामीण पिछड़े विकास खण्ड में सेवा कर चुके अध्यापक को विकल्प के आधार पर ग्रामीण पिछड़े विकास खण्ड में सेवा करने की अनुमति दी जाएगी।

2. तैनाती नियमावली-2008, संशोधन-2010 के नियम-11 के भाग-(क), पृष्ठ-5 के अनुसार ऐसा पुरुष अध्यापक जो विकल्प के आधार पर पाँच वर्ष के पश्चात भी पिछड़े विकास खण्ड में सेवा करना चाहता है को पिछड़े विकास खण्ड में सेवा करने की अनुमति दी जाएगी।

3. तैनाती नियमावली-2008, संशोधन-2010 के नियम-11 के भाग-(ड), पृष्ठ-6 के अनुसार
यदि पिछड़े विकास खण्ड में पहले से तैनात नवप्रोन्नत अध्यापक पिछड़े विकास खण्डों में अपनी प्रोन्नति चाहते हैं तो पिछड़े क्षेत्रों में उन्हें तैनात करने के प्रयोजनार्थ रोस्टर प्रणाली से छूट जा सकती है।

4. तैनाती नियमावली-2008, संशोधन-2010 के नियम-8 के भाग-(3), पृष्ठ-4 के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित अध्यापकों को इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार तैनात किया जाएगा।
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